छत्तीसगढ़ के इस जिले में….प्लांट प्रबंधन के खिलाफ लेबर कोर्ट में केस दायर….पढ़ें न्यूज़ मिर्ची-24

रायगढ़।जोरापाली स्थित जगदम्बा प्लांट में विगत दिनों हुए हादसे में फिटर के जख्मी होने के मामले में जांच उपरांत आईएसएसडी ने प्लांट प्रबंधन के खिलाफ लेबर कोर्ट में केस दायर कर दिया है। विदित हो कि विगत 10 नवंबर को शहर से लगे जोरापाली में काम करते दौराव वहां कार्यरत फिटर का एक हाथ मशीन की चपेट में आ गया था। उसे गंभीर हालत में आरएल अग्रवाल हॉस्पीटल ले जाया गया था जहां ऑपरेशन के बाद उसकी हालत में तो सुधार हो गया है मगर दायां हाथ की दो अंगुलियां अब काम करने लायक नहीं रह गयी हैं। इस हादसे की खबर मिलने के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विााग के उप संचालक मनीष श्रीवास्तव के निर्देश पर सहायक संचालक राहुल पटेल की टीम ने हादसे की जांच और घटना के समय वहां मौजूद प्लांट के मजदूर व कर्मचारियों के बयान दर्ज किये थे। जांच में यह बात सामने आयी कि घटना दिनांक को घायल फिटर कन्हैया चौहान ड्रील मशीन में काम कर रहा था। इसी दौरान उसका दायां हाथ मशीन की चपेट में आ गया। मौके का निरीक्षण करने पर कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर बरती गई लापरवाही व कारखाना अधिनियमों की अवहेलना का मामला सामने आया। ऐसे में आईएचएसडी की टीम ने हादसे
की जांच पूरी करते हुए प्लांट के अधिभोगी रूपेश अग्रवाल को कारखाना एट की अलग-अलग धाराओं के तहत दो नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया
था। कंपनी की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आईएचएसडी ने अपनी जांच
प्रक्रिया आगे बढ़ायी और प्रकरण तैयार करते हुए लेबर कोर्ट में केस दायर कर दिया है…आगे पढ़े
इन धाराओं के लगाया केस
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने जगदम्बा प्लांट के अधिभोगी रूपेश अग्रवाल के
खिलाफ कारखाना अधिनियम की धारा 7ए,2ए और धारा 7ए,2सी के तहत केस बनाकर लेबर कोर्ट में लगाया है। जांच के दौरान प्लांट परिसर में असुरक्षित कार्यपद्धति पायी गई थी..!!