लामीदरहा में अवैध प्लॉटिंग के मामले में”जिला प्रशासन एक्शन मोड पर”अब अवैध प्लाटिंग और शासकीय भूमि पर भू माफियाओं की गिद्ध नजर पर ग्रहण लग सकता है ?~क्या कहा एसडीएम ने…देखिए वीडियो
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सरकारी पट्टे की भूमि का नामांतरण निरस्त एक दो दिन में…
रायगढ़।तहसील से लगे हुए लामीदरहा में शासकीय आवंटन भूमि को बिना कलेक्टर की अनुमति से बेचने के मामले में एसडीएम रायगढ़ ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं।उन्होंने तहसीलदार को नामांतरण निरस्त करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करके मनमानी की गई थी।
लामीदरहा में खसरा नंबर 34/16 रकबा 0.607 हे. भूमि का शासन से आवंटन के तहत गरहन चौहान पिता कार्तिकराम चौहान को मिली थी,गरहन ने शासकीय पट्टे की जमीन को मनोज गुप्ता पिता चंद्रप्रकाश गुप्ता को बेचने की अनुमति मांगी थी।
कलेक्टर न्यायालय ने 5 अप्रैल 2023 को प्रकरण दर्ज कर जांच व प्रतिवेदन के लिए एसडीएम रायगढ़ को भेजने का आदेश पारित किया। तब से प्रकरण की सुनवाई एसडीएम न्यायालय में चल रही है।
एसडीएम ने पिछली सुनवाई दिनांक 10 जून 2024 को पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा था और 10 जुलाई 2024 को अगली तारीख दी थी। लेकिन दूसरी तरफ भूमिस्वामी ने पटवारी जलंधर सिदार से बिक्री नकल लेकर 4 मार्च 2024 को जमीन मुकुल सिन्हा निवासी
लामीदरहा में बिना कलेक्टर की अनुमति के बेची भूमि, हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या
,, अनुमति किसी और के लिए मांगी,,
इस जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की नीयत से खरीदी-बिक्री हुई है। बताया जा रहा है कि एक लोकल जमीन दलाल ने प्लॉट काटने का ठेका भी लिया है। इस प्रकरण में सबसे अहम बात यह है कि भूमिस्वामी गरहन ने जमीन की बिक्री मनोज गुप्ता पिता चंद्रप्रकाश गुप्ता को करने का आवेदन किया था। लेकिन रजिस्ट्री मुकुल सिन्हा और प्रदीप पटेल के नाम की गई।
>क्रेता के नाम भी बदले<
कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में भूमि मनोज गुप्ता पिता चंद्रप्रकाश गुप्ता को बेचने की अनुमति मांगी गई थी। इस पर सुनवाई अब भी जारी है लेकिन पटवारी ने मुकुल सिन्हा निवासी कोरवा और प्रदीप पटेल निवासी बरमकेला को विक्रय करने बिक्री नकल दिया। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पटवारी ने दोनों प्रकरणों की जानकारी एसडीएम या तहसीलदार को नहीं दी। भूमि स्वामी ने भी बात
> क्या कहते हैं एसडीएम
-प्रवीण तिवारी,एसडीएम रायगढ़