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रायगढ़:नाली के उपर टीन शेड का निर्माण की~स्वीकृति ली गई हो तो इतने घंटे के भीतर संबंधित दस्तावेज पेश करें~नहीं तो…आगे पढ़िए न्यूज मिर्ची

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रायगढ़।निगम कार्यालय से एक आदेश निकाला है~इस आदेश में…सार्वजनिक सूचना लिखकर बताया गया है ~कि
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है~कि सुभाष चौक से पुराना शनि मंदिर में आपके द्वारा नाली के उपर टीन शेड का निर्माण किया गया है.अगर वह नगर निगम से स्वीकृति ली गई हो तो 24 घंटे के भीतर संबंधित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करें। स्वीकृति न होने कि स्थिति में निर्माण कार्य 24 घंटे के भीतर स्वयं से हटा लेवें

समय सीमा में पसरे को नहीं हटाये जाने की स्थिति में छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293, 307 के तहत पसरे को हटाया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी साथ ही उक्त निर्माण को हटाने में होने वाला व्यय आपसे वसूल किया जावेगा।
भवन अधिकारी नेरार प्रालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ

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