अपेक्स हास्पिटल प्रबंधन व ठेकेदार को नोटिस जारी…जानिए वजह
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बगैर लाइसेंस निर्माण किए जाने पर अपेक्स हास्पिटल व ठेकेदार को नोटिस…
रायगढ। बगैर लाइसेंस निर्माण किए जाने पर अपेक्स हास्पिटल प्रबंधन व ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। झारखंड से लेबर लाकर बिना पंजीयन व लाइसेंस के निर्माण कार्य शुरू कराने और श्रम कानूनों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन के निर्देश पर श्रम विभाग ने कार्रवाई की है।
अपेक्स हॉस्पिटल, छातामुड़ा चौक रायगढ़ के नवीन निर्माणाधीन अस्पताल भवन में पंजीयन शिविर आयोजित किया गया। जहॉं पर 50 से अधिक निर्माण श्रमिक कार्यरत पाये गये। जिसमें से लगभग 37 श्रमिक झारखण्ड राज्य के एवं शेष श्रमिक के जो छत्तीसगढ़ के निवासी पाए गए। निर्माण स्थल पर नियोजक द्वारा श्रम कानूनों का पालन किया जा रहा है या नहीं की जॉंच हेतु सहायक श्रमायुक्त के निर्देशानुसार श्रम निरीक्षक डीलेन्द्र चौधरी व श्रम कल्याण अधिकारी सौरभ पाण्डेय द्वारा स्थल निरीक्षण भी किया गया। जॉंच के दौरान पाया गया कि अस्पताल प्रबंधन व ठेकेदार द्वारा अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के तहत् अनुज्ञप्ति नहीं लिया गया, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के तहत ठेकेदार द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है साथ ही समान कार्य के लिए महिला एवं पुरूष श्रमिकों को समान वेतन न देकर सामान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का उल्लंघन किया गया। जिसके संबंध में प्रमुख नियोजक (अस्पताल प्रबंधन) व ठेकेदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।