छत्तीसगढ़

रायगढ़ के तत्कालीन एसएसपी”के खिलाफ साय सरकार  ने जारी किया आरोप पत्र”जानिए क्या है”वजह!

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बिना विवेचना के अभियोग पत्र पेश करना…
रायगढ।छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में विगत दिनों आगजनी और हिंसा मामले में सस्पेंड IPS सदानंद कुमार को राज्य सरकार ने आरोप पत्र जारी कर दिया है। आरोप पत्र में कहा गया है~कि 15-16 मई 2024 की दरमियानी

रात गिरौदपुरी धाम के अमरगुफा में सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक 3 जैतखाम को काटकर फेक दिए जाने और मंदिर के गेट को तोड़कर क्षतिग्रस्त किए जाने पर गिरौदपुरी चौकी में अपराध दर्ज किया गया था।

इस मामले में उचित पर्यवेक्षण किए बिना एवं प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में न रखकर सभी बिंदुओं पर गहन विवेचना के बिना न्यायालय में 05 जून 2024 को अभियोग पत्र पेश किया गया।

यह कृत्य अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के नियम 3(2B) (xiii) का उल्लंघन है. सदानंद कुमार ने कर्तव्यनिष्ठ न रहने और सर्वोत्तम विवेक से कार्य न करने के कारण अखिल भारतीय सेवा,(आचरण) नियम-1968 के नियम 3(2B) (xiii) का उल्लंघन किया। आपको बता दें कि 13 जून को राज्य सरकार ने कलेक्टर केएल चौहान और एसपी सदानंद कुमार दोनों को निलंबित कर दिया था।

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