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रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र में आंदोलन की आड़ में ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षक के साथ की गई मारपीट, अभद्रता और कपड़े फाड़ने जैसी शर्मनाक घटना को न्यायालय ने बेहद गंभीरता से लिया है। विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण) की अदालत ने मुख्य आरोपी चित्रसेन साव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए कि इस तरह की घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
विशेष न्यायालय में हुई सुनवाई, पीड़िता पक्ष ने दर्ज कराई कड़ी आपत्ति
आज विशेष न्यायाधीश शोभना कोस्टा की अदालत में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से रायगढ़ के मिश्रा चेंबर के सीनियर एडवोकेट अशोक कुमार मिश्रा एवं आशीष कुमार मिश्रा ने आरोपी की जमानत का कड़ा विरोध किया। अधिवक्ताओं ने दलील दी कि आरोपी द्वारा ड्यूटी में तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ किया गया कृत्य न केवल अमानवीय है, बल्कि यह कानून-व्यवस्था और महिला सम्मान पर सीधा हमला है।
आंदोलन की आड़ में हुई घटना, शासकीय कार्य में बाधा का आरोप
जानकारी के अनुसार, तमनार क्षेत्र में चल रहे आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात था। इसी दौरान आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्वों ने महिला आरक्षक को निशाना बनाया।आरोप है कि मुख्य आरोपी चित्रसेन साव ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला आरक्षक के साथ मारपीट की, वर्दी फाड़ी और शासकीय कार्य में गंभीर बाधा उत्पन्न की। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, जेल में रहेगा आरोपी
इस प्रकरण में पुलिस द्वारा SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। न्यायालय ने पीड़िता पक्ष की दलीलों को गंभीरता से सुनने के बाद यह मानते हुए कि आरोपी को जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा, उसकी याचिका खारिज कर दी।
जमानत खारिज होने के बाद आरोपी को फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में ही रहना होगा।
यह फैसला न केवल पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि आंदोलन या किसी भी परिस्थिति की आड़ में महिला पुलिसकर्मियों के सम्मान और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के साथ कानून सख्ती से पेश आएगा!!
