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बेचने वालों की अब खैर नहीं! सरकार ने जारी की सख्त अधिसूचना…
रायगढ़।अगर आप बाजार से पनीर, क्रीम या अन्य डेयरी उत्पाद खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत के साथ हो रहे खिलवाड़ पर बड़ा प्रहार करते हुए अमानक पनीर और डेयरी एनालॉग (Dairy Analog) उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के बाद प्रदेशभर में ऐसे कारोबारियों में हड़कंप मच गया है, जो दूध की जगह वनस्पति वसा और अन्य गैर-दुग्ध सामग्री से बने उत्पादों को असली पनीर और डेयरी उत्पाद बताकर बेच रहे थे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की घोषणा के बाद यह कार्रवाई की गई है। सरकार का कहना है कि कई निर्माता दूध के बजाय वनस्पति तेल, वनस्पति वसा और अन्य गैर-दुग्ध पदार्थों का इस्तेमाल कर ऐसे उत्पाद तैयार कर रहे थे, जिन्हें पैकेजिंग और लेबलिंग के जरिए असली पनीर, क्रीम और मक्खन जैसा दिखाया जा रहा था। इससे उपभोक्ताओं के साथ धोखा होने के साथ-साथ स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी।
इन उत्पादों पर रहेगा प्रतिबंध
सरकार के आदेश के अनुसार अब ऐसे सभी उत्पाद प्रतिबंधित रहेंगे—

जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं।
जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल या अन्य गैर-दुग्ध सामग्री का उपयोग किया गया हो।
जिनकी पैकेजिंग और लेबलिंग उपभोक्ताओं को भ्रमित कर उन्हें असली डेयरी उत्पाद जैसा प्रतीत कराती हो।
इन पर नहीं लगेगा प्रतिबंध
हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज़ और मिक्स्ड फैट स्प्रेड पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, लेकिन इनके लिए निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रहेगा।

एक साल तक लागू रहेगा आदेश
यह आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18 और 30 के तहत जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष तक अथवा FSSAI द्वारा अंतिम नियम जारी होने तक प्रभावी रहेगा। जो भी अवधि पहले समाप्त होगी, उसी के अनुसार आदेश लागू रहेगा।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी निर्माताओं, वितरकों और खाद्य कारोबार संचालकों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
