
रायगढ़। बीते सोमवार को जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग को अगवा कर शादी का दबाव डालकर साथ रखने, उससे दुष्कर्म करने के मामले में युवक को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। युवक को चार-चार अलग धाराओं में 7, 10, 20 और 20 साल की सजा दी गई है, ये सारी सजाएं साथ चलेंगी, यानि दुष्कर्मी को 20 साल तक जेल में रहना होगा।जानकारी के मुताबिक पुसौर के लोधिया के राजेश कुमार सारथी ने 28 मार्च 2019 को पुसौर इलाके से एक नाबालिग को अगवा किया। वह उसे फुसलाकर ले गया और फिर शादी के लिए दबाव डालकर धमकी दी। अपने साथ रखकर लगातार दुष्कर्म किया। नाबालिग के परिजन की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने 3 अप्रैल 2019 को नाबालिग को आरोपी राजेश के घर से गिरफ्तार किया। नाबालिग के बयान और मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पर धारा 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपी 15 मई 2109 से 13 फरवरी 2020 तक जेल में रहा। मामला फास्ट टैक कोर्ट में चला। यहां सुनवाई के बाद एडीजे पल्लवी तिवारी ने सोमवार को राजेश को दोषी मानते हुए सजा सुनाई…।