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शर्तों के साथ अग्रिम जमानत मंजूर
रायगढ़।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चंद्रकांत शर्मा उर्फ टिल्लू शर्मा को बड़ी राहत देते हुए शर्तों के साथ अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां टिल्लू शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 299 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी!
छठ पर्व से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट बना मामला
पुलिस के अनुसार, छठ पर्व को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट के बाद मामला दर्ज किया गया था। पोस्ट को लेकर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद सिटी कोतवाली में एफआईआर पंजीबद्ध की गई।

हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ दी अग्रिम जमानत
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने टिल्लू शर्मा को अग्रिम जमानत प्रदान की। कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन करना आरोपी के लिए अनिवार्य होगा।


