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फैक्ट्री निरीक्षण में खुली गंभीर लापरवाही, श्रम न्यायालय में प्रकरण दर्ज
रायगढ़।जिले में श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है।औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्भाग रायगढ़ द्वारा किए गए निरीक्षण एवं औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच के दौरान कारखाना अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली के गंभीर उल्लंघन सामने आए,जिसके बाद श्रम न्यायालय रायगढ़ में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि संबंधित कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। कई स्थानों पर सुरक्षा उपकरणों की कमी, मशीनों की असुरक्षित स्थिति और कार्यस्थल पर आवश्यक सावधानियों की अनदेखी सामने आई, जिससे श्रमिकों की जान और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था।

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्भाग रायगढ़ के उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि निरीक्षण और दुर्घटना जांच के दौरान सामने आई खामियों को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
📌 इन तीन कारखानों पर दर्ज हुआ प्रकरण
मेसर्स सुनील इस्पात एंड पावर प्रा. लि.,ग्राम चिरईपानी, पोस्ट लाखा —अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक प्रमोद कुमार तोला के विरुद्ध
कारखाना अधिनियम की धारा 7ए(2)(ए) एवं 7ए(2)(सी) के तहत मामला दर्ज।
मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) प्रा. लि.,
ओपी.जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क, पूंजीपथरा~अधिभोगी एवं प्रबंधक विवेक चंद्र उपाध्याय के खिलाफ,धारा 7 ए(2)(ए) एवं 21(1)(4) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज।
मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड,
ग्राम एवं पोस्ट जामगांव~अधिभोगी प्रदीप कुमार डे के विरुद्ध,धारा 7 ए (2)(डी) एवं 7ए(2)(ए) के तहत कार्रवाई।प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि भविष्य में भी औद्योगिक इकाइयों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इसी तरह सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
