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✍️न्यूज़ मिर्ची तमनार से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट
रायगढ़।जिले के रायगढ़ वनपरीक्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण एक्ट की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए भालू के शिकारी और उसके मांस के सेवन का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस घटना से वन विभाग और प्रशासन में मच गया है हड़कंप!
विशेष सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार, आरोपियों ने छोटे झाड़ के जंगल में भालू का बिजली लाइन से अवैध शिकार कर उसका मांसो पकाकर खाया।
मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और अब चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिसमें अभी बहुत से लोगों के नाम सामने आने बाकी हैं।
गिरफ्तार आरोपी तमनार तहसील के ग्राम देवगांव से 1, पड़िगांव से 2 और जोबरो के एक निवासी बताए जा रहे हैं। वन विभाग ने आरोपियों के पास से शिकार में इस्तेमाल किए गए बिजली कटिंग उपकरण और अन्य अवसर भी बरामद किए हैं।
वन अधिकारियों ने बताया कि भालू वन्यजीव संरक्षण
अधिनियम के तहत पूर्ण संरक्षित प्रजाति है,जिसके शिकार पर कड़ी सजा का प्रावधान है।हिरण और शेर और हाथी की तरह यह भी ट्राइबल विभाग का है।आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1950 की धारा संबंधित उप धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। जिसकी सुनवाई सिर्फ CGM कोर्ट कर सकता है।इस घटना के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में गश्ती-मस्ती बढ़ा दी है और ग्रामीणों से वन्यजीवों के संरक्षण में सहयोग करने की जोरदार अपील की है।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त से शक्ति कानूनी कार्रवाई की जाएगी।स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर खासा आक्रोश है और वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिता जलाई जा रही!!
