सिम्स में भर्ती मरीज के पक्ष में आवाज उठाने वाले कांग्रेस नेता को मिली हाईकोर्ट से राहत,सिम्स अस्पताल के कर्मचारी से ऑन ड्यूटी विवाद करना कांग्रेस नेता को पड़ा था भारी, गंभीर धाराओ के तहत कोतवाली थाने में हुआ था जुर्म दर्ज।
बिलासपुर।सिम्स अस्पताल में भर्ती मरीज के पक्ष में आवाज उठाना कांग्रेस नेता पंकज सिंह को इतना भारी पड़ गया था की सिम्स में कार्यरत कर्मचारी तुलाराम ने कांग्रेस नेता पंकज सिंह के खिलाफ कोतवाली थाने में गंभीर धाराओ के तहत जुर्म दर्ज करवा दिया चुकि मामला राजनीतिक पार्टी के नेता का था जिसके कारण मामला आग की तरह फैलने लगा यहा तक की कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओ ने अपने ही दल के विधायक शैलेश पाण्डेय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समक्ष विधायक शैलेश पाण्डेय को 6 साल के लिए पार्टी से वहिष्कृत करने का फरमान जारी कर दिया,इस बीच मामले में पंकज ने नीचली अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की जो खारिज हो गया जिसके बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की जहा से कांग्रेस नेता पंकज सिंह को राहत मिलने की खबर है।सिम्स में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत तुलाराम ने कांग्रेस नेता पंकज सिंह पर आरोप लगाया कि एम.आर.आई. मशीन में तकनीकी खराबी होने के कारण विलंब होने से मरीज रवि शंकर अवस्थी के परिजन पंकज सिंह कालर पकड़कर हाथा पाई करते हुए कर्तव्य निर्वहन के दौरान भयोपरत करने के लिए अपराधिक बल का प्रयोग करते हुए शासकीय कार्य में स्वेच्छा बाधा डाला गया है जिस आरोप के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 353,186 एवं धारा 3 छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज करके मामले को विवेचना में लिया जिस मामले में अंततः कांग्रेस नेता पंकज सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिल गई।