बिजली उपभोक्ताओं के लिए राज्य शासन की अनूठी योजना बिजली बिल हाफ का लाभ ले उपभोक्ता:-एस के साहू कार्यपालन यंत्री


रायगढ़:- छ ग स्टेट पावर कम्पनीज रायगढ़ के कार्यपालन यंत्री
सुनील साहू के बताएँ अनुसार राज्य सरकार के निर्देश पर बिजली कम्पनी ने अपने सम्मानीय उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए शासन की बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 में “छ्ग के नवा चिन्हारी सस्ता बिजली सबके दुवारी”स्कीम चालू की थी। इस स्कीम में उपभोक्ताओं को मिलने वाला पहला लाभ यह है कि उन्हें अधिक बिजली बिल से छुटकारा मिलता है। योजना में शामिल होने वाले उपभोक्ताओं को अधिक बिजली बिल नही देना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के उन सभी नागरिकों को 50 प्रतिशत बिजली बिल में छूट मिला है। जो उपभोक्ता पहले 1000 रु का बिल देते थे वे अब 500 रु का बिजली बिल ही पटा रहे हैं। यह छूट उन सिर्फ उन ग्राहकों को दी जा रही है जो 400 यूनिट तक खपत करने वाले हैं।

योजना का उद्देश्य बताते हुए श्री साहू कहते हैं हमारा प्रयास है कि नियमित बिजली बिल अदा करने वाले ग्राहकों को 50 प्रतिशत छूट देकर उनकी आर्थिक मदद की जाएं।योजना का लाभ पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए कुछ पात्रता और मापदंड भी बनाये गए हैं। जिसके अंतर्गत उन उपभोक्ताओं को छूट नही मिलेगी जो बकाया बिल नही पटा रहे है उन्हें योजना में शामिल होने के लिए बकाया बिल पटाना ही पड़ेगा तभी अगले महीने से उन्हें योजना का लाभ मिल सकेगा।श्री साहू ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए जारी आवश्यक सूचना के विषय में बताते हुए कहा राज्य की भुपेश सरकार के निर्देश पर छ ग राज्य विद्युत वितरण कम्पनी ने बिजली बिल हाफ योजना को वर्ष 2019 में लागू किया था। परन्तु जानकारी के अभाव में राज्य के लगभग आधे से कुछ अधिक उपभोक्ता ही योजना का लाभ ले पा रहे हैं। बाकी बचे आधे उपभोक्ताओं को जागरूक करने व योजना का लाभ दिलाने के लिए उन्हें मीडिया को माध्यम बनाया है।ताकि शेष बचे उन उपभोक्ताओं तक यह सन्देश पहुंच पाए, जो अभी भी इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रहे हैं। यही नही श्री साहू ने यह भी बताया कि रायगढ़ शहर में बिल सम्बन्धित शिकायत के निवारण में विलंब अथवा बिल में अंतर स्पष्टीकरण प्राप्त करने की स्थिति में भी बिल का भुगतान नही रोका जाएगा। तथा ऐसे उपभोक्ता जिनका बिजली बिल अधिक बकाया है और वो एक साथ बिल का भुगतान करने में असमर्थ है उन्हें बकाया राशि क़िस्त में अदा करने की सुविधा दी जा रही है। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता सम्बन्धित अधिकारी से कार्यालय में आकर सीधा संपर्क कर सकते हैं। परन्तु एक बार लाइन विच्छेदन के बाद उपभोक्ता किसी भी प्रकार से भुगतान किस्तों में नही कर सकेगा। उसके द्वारा बिजली बिल का सम्पूर्ण भुगतान व आरसी/डीसी शुल्क देने के बाद ही पुनः लाइन जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए यह भी कहा कि देश हित मे तथा नियमित निर्बाध बिजली सेवा प्राप्त करने के लिए सभी बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक हो कर, प्रतिमाह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बिजली बिल का भुगतान करते रहना चाहिए । ताकि उन्हें शासन से मिलने वाली बिजली हाफ योजना का लाभ भी मिल पाए। श्री साहू कहते है कि शासन की यह योजना वर्ष 2019 से ही लागू है। इस योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 400 यूनिट बिजली ही खपत करनी होती है…।















