ब्रेकिंग:IPS को सुप्रीम कोर्ट से झटका: आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तारी से रोक हटाई…पढ़ें न्यूज़ मिर्ची-24
{Aaa}छत्तीसगढ़ के आईपीएस जीपी सिंह की तीन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमे एक आय से अधिक संपत्ति का मामला था, दूसरा राजद्रोह का मामला था और तीसरा मामला सुपेला का था। तीनों मामलों की सुनवाई के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को 8 हफ्तों का समय दिया है !

कि याचिकाओं को गुण दोष के आधार पर सुना जाए,साथ ही साथ राजद्रोह के मामले में और एक्सटॉर्शन की मामले में शीर्ष अदालत द्वारा जारी पूर्व आदेश जिसमें कि गिरफ़्तारी पर रोक है उसे जारी रखा है।आय से अधिक संपत्ति मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने जरूर गिरफ्तारी पर जो रोक लगाई थी, उसे हटा लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ़्तारी पर रोक हटाई है लेकिन याचिकाकर्ता को यह सुविधा दी है कि वह चाहे तो हाईकोर्ट में इस मामले में भी स्टे ऑफ़ अरेस्ट माँग सकता है।
शीर्ष अदालत में तीन जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, बहस क़रीब एक घंटे चली,जिसमे राज्य शासन की ओर से मुकुल रोहतगी ने पैरवी की जबकि जी पी सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फलिम एलिमन और विकास सिंह ने पैरवी की।




