छत्तीसगढ़

रायगढ़ कलेक्टर ने ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के लिए जारी किया दिशा निर्देश

जुलूस, सभा, रैली, प्रभात फेरी या बाईक रैली निकालने की अनुमति नहीं

रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए, जिले में कलेक्टर भीम सिंह ने ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) त्यौहार के संबंध में आदेश जारी किए हैं।

जिसके अंतर्गत :-

01. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी प्रकार का जुलूस, सभा, रैली, प्रभात फेरी या बाईक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी।

02. मस्जिदों में तकरीर परचम कुसाई की अनुमति होगी।

03. कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान में किया जावे जिससे सार्वजनिक निस्तार बाधित न हो।

04. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम (जलसा) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

05. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार की समस्त कार्यवाही प्रातः 09:00 बजे तक सम्पन्न कर ली जावे।

06. शासकीय सम्पत्ति जैसे बिजली का खम्भा कार्यालय आदि तथा रोड कास करते हुये झंडा, तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी।

07. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना फीजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम-से-कम 02 मीटर / 06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।

08. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों के संबंध में एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जावेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।

09. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार / राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा।

10. आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जावे, किसी भी प्रकार का यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जावे।

11. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। 12. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जावे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही की जावेगी।

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